केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की याचिका खारिज
लखीमपुर खीरी । केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को चर्चित प्रभात हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की शनिवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रभात हत्याकांड की सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हटाकर इलाहाबाद बेंच में ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब 10 नवंबर को लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में बहुचर्चित प्रभात हत्याकांड में अंतिम सुनवाई की जाएगी।
10 नवंबर इस मामले में अहम दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि 10 नवंबर को अजय मिश्रा के वकील कोर्ट आएं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के वकील के बीमार होने के चलते इसलिए सुनवाई टल गई थी।
उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में सन 2000 में 8 जुलाई के महीने में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, शशि भूषण, राकेश डालू, सुभाष सहित चार लोग पर हत्या में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में उन चारों पर 302 का मुकदमा चल रहा है। मृतक प्रभात गुप्ता के छोटे भाई राजीव गुप्ता ने बताया कि 22 साल के लंबे समय बाद अब उनको लगता है उनको न्याय मिलेगा। 10 नवंबर को अब अंतिम सुनवाई होनी है, उनको लगता है कि समय ज्यादा जरूर लगा, लेकिन उनके साथ न्याय जरूर होगा। उनको देश की न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है कि उनके साथ न्याय होगा।