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वेतन का हिस्सा म्यूचुअल फंड में, सेबी का अहम प्रस्ताव

नई दिल्ली । भारतीय कंपनी जगत को जल्द ही अपने कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा सीधे म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के रूप में देने की इजाजत मिल सकती है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में जारी एक परामर्श पत्र में कुछ खास मामलों में फंडों में थर्ड-पार्टी भुगतान की अनुमति का प्रस्ताव किया है। यह कदम कर्मचारियों के लिए बचत के नए अवसर पैदा करने और कंपनियों के लिए सामूहिक निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

वर्तमान में किसी निवेशक को म्यूचुअल फंड में निवेश अपने ही बैंक खाते से करना होता है, जिसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और गलत इस्तेमाल को रोकना है। हालांकि, सेबी ने म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर इस नियम में कुछ ढील देने की योजना बनाई है। एक प्रमुख प्रस्ताव के तहत, नियोक्ता अब अपने कर्मचारियों की ओर से फंड योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। सेबी ने कहा कि यह व्यवस्था नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को विभिन्न लाभ और बचत के मौके देने की पुरानी परंपरा को मान्यता देती है। यह सुविधा सूचीबद्ध कंपनियों, ईपीएफओ में पंजीकृत फर्मों और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिए उपलब्ध होगी, हालांकि यह निवेश कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक रहेगा। इसके अतिरिक्त सेबी ने एएमसी को यह अनुमति देने का भी प्रस्ताव किया है कि वे अपने पैनल में शामिल फंड वितरकों को कमीशन का कुछ हिस्सा नकदी के बजाय फंडों की यूनिटों के रूप में दें। नियामक का मानना है कि इससे वितरकों को फंडों में निवेश का सुविधाजनक, अनुशासित तरीका मिलेगा और लंबी अवधि के लिए बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। नियामक ने थर्ड-पार्टी भुगतान के लिए कई सुरक्षा उपाय भी सुझाए हैं, जिनमें भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध की पुष्टि, बेहतर केवाईसी जांच, ऑडिट ट्रेल्स और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि निवेश निकासी से मिली रकम सिर्फ प्राप्तकर्ता के सत्यापित बैंक खाते में ही जमा हो। एक अन्य प्रस्ताव में, सेबी ने निवेशकों को अपने फंड निवेश या उससे मिले रिटर्न का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में दान करने की सुविधा देने का भी सुझाव दिया है।


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