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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और वारदातों पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और एमसीडी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में बंदूक की नोक पर पुलिसकर्मी बनकर 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इससे पहले दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।
इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही एक चलती स्लीपर बस के भीतर एक और नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में सड़क, मेट्रो और बसों में महिलाओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे महिलाएं डर के मारे अपने सफर का समय और मार्ग बदलने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल वारदात होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है; पुलिस का मुख्य काम अपराध होने से रोकना होना चाहिए। कोर्ट ने रात के समय महिलाओं की सुरक्षा, प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
एनसीआरबी के हालिया डेटा के मुताबिक, देश के सभी महानगरों की तुलना में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार के मामले सबसे अधिक दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके कारण यह लगातार असुरक्षित शहरों की सूची में ऊपर बना हुआ है। हाल ही में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर विभिन्न महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित यौन हिंसा एवं उत्पीड़न के मामलों में जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए हैंदेश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र जिसे एन.सी.आर. भी कहा जाता है, में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उभर कर बार-बार सामने आ रहा है। सर्वाेच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में विगत दिवस नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ हुए अपराधों से संबंधित समाचारों का स्वयं ही गम्भीर संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणियां की थीं। सर्वाेच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी के आस-पास घटित होती ऐसी घटनाएं कानून लागू करने वाली एजेंसियों की विफलता को दर्शाती हैं।
सर्वाेच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस संबंध में दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दिल्ली के स्वरूप नगर क्षेत्र में कथित सामूहिक दुष्कर्म के उपरांत नाबालिग लड़की की हत्या और चलती स्लीपर बस में एक और नाबालिग लड़की के कथित शारीरिक शोषण आदि से संबंधित समाचारों का संज्ञान लिया था। इस मामले के संबंध में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद की पीठ ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी कि घटित उपरोक्त घटनाओं की तुलना 2012 में दिल्ली में घटित हुए निर्भया कांड से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि निर्भया कांड के बाद अब तक भी कानून व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है या नहीं? उन्होंने यह भी कहा कि इन घटनाओं से एक बार फिर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और सिविल प्रशासन की विफलता सामने आई है और सिस्टम लोगों को मूलभूत सुरक्षा मुहैया करने में विफल होता दिखाई दे रहा है। माननीय न्यायाधीशों ने यह भी कहा था कि दिल्ली के पार्कों, सड़कों, बसें, मैट्रो स्टेशनों, भूमिगत रास्तों और पैदल चलने वाले स्थानों विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में रात को रोशनी कम होती है, को जोखिम वाले क्षेत्र बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। निःसंदेह सर्वाेच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायाधीशों द्वारा दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्र में महिलाओं की असुरक्षा संबंधी की गई टिप्पणियां बेहद गम्भीर थीं और इनका न केवल दिल्ली के प्रशासन को, अपितु केन्द्र सरकार और देश के अन्य विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासन को भी गम्भीरता से संज्ञान लेना चाहिए। इस संबंध में दीर्घ विचार-विमर्श होना चाहिए कि सरकारों के ज्यादातर यत्नों और विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कड़े कानून बनाने के बावजूद देश के अधिकतर भागों में आज भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? असामाजिक तत्वों के मन में सरकार और संबंधित प्रशासन का कोई डर क्यों नहीं है? केन्द्र से लेकर राज्य स्तर तक देश में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए गम्भीर चर्चा करके कोई उचित कार्य योजना बनाने की ज़रूरत फिर महसूस हो रही है। सरकारों को इस संबंध में यह भी देखना चाहिए, कि अमन-कानून लागू करने वाली एजेंसियां इस संबंध में क्यों विफल रहती हैं? उनकी कार्यशैली में और किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं? इसके साथ-साथ सरकारों को यह भी देखने की ज़रूरत है कि समाज में ऐसे तत्व क्यों बढ़-फूल रहे हैं, जोकि महिलाओं का मान-सम्मान करने के स्थान पर उनका शारीरिक शोषण करने को तैयार रहते हैं। उनकी ऐसी मानसिकता कहां से बनती है? क्या इसका कारण सोशल मीडिया पर मौजूद अश्लील सामग्री तो नहीं है? क्या इसका कारण मनोरंजन चौनलों पर लगातार चलते अश्लील किस्म के धारावाहिक तो नहीं हैं या क्या इसका कारण यह तो नहीं है कि हमारा समाज पारिवारिक नैतिक मूल्यों से वंचित होता जा रहा है। परिवारों के भीतर अभिभावकों द्वारा जो निरंतर अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी, उसमें कोई कमी तो नहीं आ गई। ये सभी ज्वलंत सवाल हैं, जिनके संबंध में गम्भीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यह मामला सिर्फ अमन-कानून का ही नहीं, अपितु हमारे समाज के भीतर नैतिक मूल्यों के पक्ष से आ रही बड़ी गिरावट का भी है।
यह भी देखना चाहिए कि इस संबंध में हमारी शिक्षण संस्थाएं-स्कूलों से लेकर उच्च शैक्षणिक संस्थानों तक क्या और कैसी भूमिका निभा सकते हैं? एक तरफ हमारे राजनीतिक नेता दिन-रात भारत के विकसित राष्ट्र बनने की डींगे हांकते नहीं थकते, दूसरी तरफ हमारे समाज की कड़वी हकीकत यह है कि हमारी आधी दुनिया (महिलाएं) देश के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं हैं। यदि देश को सही अर्थ में विकसित राष्ट्र बनाना है तो प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के पुरुषों के समान ही बड़े योगदान की ज़रूरत है। महिलाएं विकास और संतुलित समाज के निर्माण में तभी बड़ा योगदान डाल सकती हैं, यदि वह प्रत्येक स्थान पर स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगी।
आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ अपराध होने के बाद आरोपियों को पकड़ना काफी नहीं है, बल्कि अपराध को पहले ही रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए।
अदालत ने संवेदनशील इलाकों मेंसीसीटीवी कैमरों की निगरानी, पर्याप्त रोशनी (स्ट्रीट लाइट्स) और पुलिस पेट्रोलिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय और एमसीडी से सुरक्षा उपायों पर चार हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। निःसंदेह महिलाओं के बड़े भाग ने शिक्षा प्राप्त करके प्रत्येक क्षेत्र में पहले से अधिक योगदान डाला है, परन्तु उनकी सुरक्षा के लिए देश में अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
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