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पाक की पंजाब सरकार ने दी सख्त चेतावनी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और कानूनी चेतावनी जारी की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक अपनी जकात, खैरात और किसी भी प्रकार का डोनेशन देते समय अत्यंत सावधानी बरतें। आधिकारिक आदेश के अनुसार, किसी भी प्रतिबंधित संगठन या संदिग्ध संस्था को आर्थिक मदद पहुंचाना एंटी-टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत एक गंभीर अपराध माना जाएगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता देते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिबंधित संगठनों, चरमपंथी समूहों और अपंजीकृत ट्रस्टों की एक विस्तृत सूची भी साझा की है। इस सूची में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, जमीयत-उल-अंसार, आईएसआईएस और हिज्ब-उत-तहरीर जैसे संगठन शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार ने पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है।

पाकिस्तान में भी इन पर प्रतिबंध लागू है, हालांकि वहां की सरकार इन्हें चरमपंथी समूहों की श्रेणी में रखती है। प्रशासन का मानना है कि चरमपंथी तत्वों तक धन की पहुंच रोकने में आम जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों को किसी भी संस्था को दान देने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। आतंकवाद विरोधी इस सूची में बलूचिस्तान से जुड़े कई अलगाववादी और सशस्त्र संगठन भी शामिल हैं, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन पार्टी आज़ाद और बलूचिस्तान यूनाइटेड आर्मी जैसे नाम प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) के विभिन्न गुटों, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और 313 ब्रिगेड जैसे अंतरराष्ट्रीय समूहों को भी इस पाबंदी के दायरे में रखा गया है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और विश्वसनीय धर्मार्थ संस्थानों को ही अपना दान सौंपें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें।

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