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आरबीआई का निर्देश

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्ज वसूली से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्देश में बैंकों को ग्राहकों के मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप को निष्क्रिय करने पर रोक लगा दी है।

यह फैसला 1 जनवरी 2027 से लागू होगा और इसका उद्देश्य कर्जदारों को उत्पीड़न से बचाना है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत, वाहन या आवास ऋण जैसे कर्ज न लौटाने पर बैंक अब ग्राहकों के इन उपकरणों को बंद या उनकी कार्यक्षमता सीमित नहीं कर पाएंगे। हालांकि, यदि किसी बैंक ने विशेष रूप से किसी उपकरण की खरीद के लिए ही कर्ज दिया है, तो वह चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इसमें भी आपातकालीन सुविधाएं जैसे इनकमिंग कॉल, एसएमएस और एसओएस सेवाएं किसी भी स्थिति में बंद नहीं की जा सकेंगी। आरबीआई ने यह कदम कर्ज वसूली और रिकवरी एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों के उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार की बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया है।


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