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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी मौलवी को कठोर कैद

जम्मू । सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी मौलवी को जम्मू की फास्टट्रैक कोर्ट ने नौ वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को जघन्य मानते हुए मौलवी को कठोर कैद के साथ उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जुर्माने की रकम से 25 हजार रुपये बच्ची को मुआवजा, जबकि 25 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा करवाने के निर्देश दिए। जुर्माना जमा न करवाने की सूरत में मौलवी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। सजा सुनाने के बाद अदालत ने मौलवी को जम्मू की अंबफला जेल में भेज दिया। मामले के अनुसार, नगरोटा थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र में मौलवी मोहम्मद शाह नवाज के पास बच्ची धार्मिक शिक्षा लेने जाती थी। मौलवी बच्चों को कुरान पढ़ाता था। आरोप है कि 12 मार्च, 2018 को मौलवी ने उस दिन अन्य बच्चों को घर भेज दिया, लेकिन सात वर्षीय बच्ची को रोक लिया और उसे एक कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस मामले का उस समय पता चला जब बच्ची घर पहुंची और उसने दर्द की शिकायत की। बच्ची ने यह जानकारी जब मां को दी, तो वह उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और मौलवी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया। कोर्ट ने कहा यह समाज के लिए गंभीर मामला है और इसमें कड़ी सजा का प्रविधान है।

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