Search

Shopping cart

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
Advertisement
Advertisement Banner

राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ अब 19 को

12 सितंबर का कार्यक्रम टला

इंदौर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजन की अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम 12 सितंबर के बजाय अब 19 सितंबर को होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को तैयारियों की समीक्षा बैठक में इसकी घोषणा की। कांग्रेस ने आयोजन के लिए वैकल्पिक स्थल तलाशना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से करीब 50 हजार छात्रों को जुटाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के अनुसार, राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से शिक्षा, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर संवाद करेंगे। ‘छात्रों की गूंज’ कांग्रेस का छात्र संवाद अभियान है, जिसके तहत देश के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

स्टेडियम पर कांग्रेस की मांग, निगम ने नियमों का दिया हवाला 

इससे पहले पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर 12 सितंबर के कार्यक्रम के लिए नेहरू स्टेडियम उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का कार्यक्रम सामान्य राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि युवाओं, शिक्षा और देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित सार्वजनिक संवाद है।वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नेहरू स्टेडियम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है। उनके अनुसार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के तहत यहां केवल खेल गतिविधियों अथवा राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। स्टेडियम की अनुमति नहीं मिलने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी। अब पार्टी के सामने 19 सितंबर के लिए नया स्थल तय करने की चुनौती है।

छात्रों के मुद्दों पर देशव्यापी अभियान 

‘छात्रों की गूंज’ के तहत कांग्रेस प्रश्नपत्र लीक, महंगी शिक्षा, सरकारी भर्तियों में कथित अनियमितताओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रही है। पार्टी के अनुसार, पिछले तीन महीनों में राजस्थान के कोटा, उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और महाराष्ट्र के पुणे में अभियान के तहत कार्यक्रम हो चुके हैं। इंदौर इसका अगला बड़ा पड़ाव है।

 बिना अनुमति आयोजन पर भी प्रतिबंध 

इधर, इंदौर नगरीय सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी आयोजन पर रोक लगाई गई है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो 24 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों और अन्य समूहों को आयोजन से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति आयोजन, यातायात बाधित करने वाले जमावड़े तथा जुलूस, धरना-प्रदर्शन सहित विभिन्न आयोजनों में अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर भी रोक रहेगी। उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, प्रतिबंधात्मक आदेश में राहुल गांधी के कार्यक्रम या कांग्रेस का कोई उल्लेख नहीं है।

Comments (0)

Leave a Comment