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घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम बदले

  नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की री-फिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय कम से कम 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम सिलेंडरों की जमाखोरी और अनावश्यक बुकिंग को रोकने के लिए उठाया गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार पहले अधिकांश उपभोक्ता लगभग 50 से 55 दिनों में एक सिलेंडर बुक करते थे, लेकिन हाल के दिनों में कुछ लोग 15 से 20 दिन के भीतर ही दोबारा बुकिंग करने लगे थे। इससे अचानक मांग बढ़ने लगी थी और सप्लाई व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा था। इधर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान, इजरायल तथा अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ी है। इसी बीच देश की प्रमुख गैस कंपनियों ने कई जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई सीमित या अस्थायी रूप से रोक दी है। 5, 19 और 425 किलोग्राम के जंबो कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और कई औद्योगिक इकाइयों में भी संकट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर जारी रहेगी।

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