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आवेदक के पास पिछले दो वित्त वर्षों 15 करोड़ रुपये की संपत्ति होनी चाहिए /27 Nov 2023 01:22 PM/    60 views

बीएसई ने जारी किए नए दिशानिर्देश

पवन शर्मा
नई दिल्ली । बीएसई ने अपने एसएमई मंच से मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने की इच्छा रखने वाले छोटे एवं मध्यम उपक्रमों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आवेदक के पास पिछले दो वित्त वर्षों में कम से कम 15 करोड़ रुपये की संपत्ति होनी चाहिए। दिशानिर्देशों के तहत आवेदक कंपनी को कम से कम तीन वर्षों के लिए एसएमई मंच पर सूचीबद्ध होना आवश्यक है। इसके अलावा मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने से पहले उनके पास 250 सार्वजनिक शेयरधारक होने चाहिए। एसएमई का परिचालन लाभ कम से कम तीन वित्त वर्षों में से किसी दो में सकारात्मक होना चाहिए। साथ ही एक्सचेंज में स्थानांतरण आवेदन करने वाले मौजूदा वित्त वर्ष में शुद्ध मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की हो।

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