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नाबालिग के साथ अशोभनीय व्यवहार करने पर कठोर कारावास की सजा

20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

08 Aug 2023 12:17 PM 208 views

नाबालिग के साथ अशोभनीय व्यवहार करने पर कठोर कारावास की सजा

सोनिया शर्मा
बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 2020 में एक लड़की के सामने गंदी हरकत करने के आरोप में 33 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में एच रहमतुल्ला बेग को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, एक 13 साल की नाबालिग लड़की बेंगलुरु में अपने कुत्ते को घुमा रही थी। उसी दौरान, आरोपी बेग ने उसके सामने गंदी हरकत शुरू कर दी। लड़की यह सब देखकर डर गई और वहां से अपने कुत्ते को लेकर भागने लगी, तो आरोपी ने उसका पीछा किया और उसके साथ अशोभनीय व्यवहार किया। इसके बाद लड़की ने अपने घर पहुंचकर पूरा वाक्या अपने परिवार को बताया। इसके बाद लड़की के पिता ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कुछ दिनों बाद 13 फरवरी, 2020 को बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की और उसे मुकदमे के दौरान आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया। इसके बाद सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।