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म्यूचुअल फंड हाउसों को 21 दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर नई नीति का खुलासा करना होगा /01 Mar 2024 03:20 PM/    38 views

स्मॉलकैप और मिडकैप योजनाओं में बढ़नी चाहिए निवेशकों की सुरक्षा-सेबी

सुनील शर्मा
 नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक ने म्यूचुअल फंड को निवेशकों की सुरक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा है। इसमें वह निवेशक शामिल हैं जिन्होंने स्मॉलकैप और मिडकैप योजनाओं में निवेश किया है। इसके अलावा सेबी ने निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए दिशानिर्देश बनाने जैसे कदमों का सुझाव दिया है। यह पिछली कुछ तिमाहियों से म्यूचुअल फंड की स्मॉलकैप और मिडकैप योजनाओं में मजबूत प्रवाह देखने को मिला है। मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) को सेबी से एक संदेश मिला था। इस संदेश में सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड हाउसों के ट्रस्टियों को स्मॉलकैप और मिडकैप योजनाओं के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक नीति बनाने के लिए सूचित करने को कहा।
सेबी ने कहा कि बाजार में म्यूचुअल फंडों को सभी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ट्रस्टी, एएमसी की यूनिटधारक सुरक्षा समिति बनाने का परामर्श दिया है। निवेशकों की सुरक्षा के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) और फंड प्रबंधकों द्वारा “उचित“ और “सक्रिय उपाय“ उठाए जाने चाहिए। हालाँकि, इस तरह की रूपरेखा को प्रवाह को नियंत्रित करने और पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।
सेबी द्वारा दिए गए संदेश पत्र में उल्लेख किया गया है कि म्यूचुअल फंड हाउसों को 21 दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर नई नीति का खुलासा करना होगा। दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में मिड-कैप में 6,468 करोड़ रुपये का इनफ्लो हुआ। वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में स्मॉल-कैप 12,052 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रवाह हुआ। लगातार 11वीं तिमाही से इस श्रेणी में शुद्ध प्रवाह देखा गया। इनफ्लो की वजह से म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति में बढ़ावा देखने को मिला है।

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