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सुशांत सिंह मुंबई के बांद्रा स्थित अपने ड्यूप्लेक्स फ्लैट में मृत पाए गए थे /12 Nov 2023 12:23 PM/    516 views

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मामले में आखिरी आरोपी को मिली जमानत

राहुल शर्मा
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मामले में आखिरी आरोपी अनुज केशवानी को जमानत दे दी है. अनुज को  2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से संबंधित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह अभिनेता रिया चक्रवर्ती सहित 36 आरोपियों में से आखिरी हैं, जिन्हें रिहा किया जाएगा। मुंबई के खार इलाके के रहने वाले केशवानी को सितंबर 2020 में ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मालूम हो कि 14 जून, 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने ड्यूप्लेक्स फ्लैट में मृत पाए गए थे जिसके बाद ड्रग्स कनेक्शन सामने आया. इसकी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा किया जा रहा है। दरअसल यह आरोप लगे हैं कि दिवंगत अभिनेता राजपूत को उनके करीबी लोगों द्वारा ड्रग्स की आपूर्ति की गई थी, जिसके कारण केंद्रीय एजेंसी द्वारा व्यापक कार्रवाई की गई थी। विशेष अदालत से याचिका खारिज होने के बाद केसवानी ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जमानत देते समय, न्यायमूर्ति एम.एस.कार्णिक ने कहा, आवेदक को एक विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक कैद में रखना, इस तथ्य के साथ कि मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लगेगा, मेरे लिए यह संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त कारक है कि धारा 37 की कठोरता से ऐसा हो सकता है।” पराजित हो जाओ। आपको बता दें कि सुशांत सिंह मामले में उनकी गर्ल फ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक समेत कुल 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जबकि रिया, शोविक और 33 अन्य आरोपियों को पहले विभिन्न अदालतों द्वारा जमानत दे दी गई थी, केशवानी एनसीबी छापे के दौरान अपने घर में मिले ड्रग्स के कारण हिरासत में रहे। केशवानी के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने 160 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखा है और इसलिए मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लगेगा। वकील ने बिना सर्च वारंट के की गई छापेमारी और जब्ती के दौरान प्रक्रियात्मक खामियों की ओर भी इशारा किया, हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि एक अन्य आरोपी, जितेंद्र जैन को दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी आधार पर जमानत दी गई थी। जैन के फैसले के आधार पर, एक अन्य आरोपी, मोहम्मद आजम जुम्मन शेख को भी जमानत दी गई थी।

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