सोनिया शर्मा
नई दिल्ली । केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने चीन की फोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ मनी लेंडिंग मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत आरोप पत्र दिया गया है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अनुसार वीवो ने 2014 से 2021 के बीच 1 लाख करोड रुपए भारत से बाहर भेजने के लिए सेल कंपनियों का उपयोग किया है। इस मामले में ईड़ी ने अक्टूबर में लावा इंटरनेशनल कंपनी के एएमडी हरिओम राय, चीन के नागरिक गुआँगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया था। वीवो ने अपनी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से यह राशि दूसरे देशों में भेजी थी। दिल्ली पुलिस ने इसकी प्राथमिकी दर्ज की थी। कॉर्पाेरेट मामलों के मंत्रालय ने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था, कि जीपीआईसीपीएल और उसके शेयर धारकों ने दिसंबर 2014 में कंपनी के गठन के समय नकली पहचान दस्तावेजों और गलत पते का इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज कराई थी।