राहुल शर्मा
मुंबई । मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने पीएनबी के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें नीरव मोदी और उनकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई या बंधक की गई 9 संपत्तियों की मांग की गई थी। विशेष पीएमएलए अदालत ने दिसंबर 2019 में एफईओ अधिनियम के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा था कि वे एक सप्ताह के भीतर बैठक करें और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के रिश्तेदार मयंक मेहता द्वारा किए गए खुलासे तथा पैसों के लेन-देन से जुड़ी सामग्री साझा करें। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मेहता से कहा कि जांच एजेंसी को पड़ताल में बैंक खातों के संबंध में जो भी प्रासंगिक जानकारी मिली है, उसे वह सीबीआई के साथ साझा करें। पीठ बंबई हाईकोर्ट के 23 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उस आदेश में मेहता को हांगकांग की यात्रा करने और वहां तीन महीने तक रहने की अनुमति दी गई थी।