राहुल शर्मा
मुंबई । नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयरलाइंस कंपनी गोएयर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 9 जनवरी को बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली गो एयर की एक फ्लाइट ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरी थी। विमानन नियामक ने गोफर्स्ट के जवाबदेह मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें पूछा गया था कि उनके नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? अधिकारियों ने कहा कि गोफर्स्ट ने नोटिस का जवाब 25 जनवरी को सौंप दिया था। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गो फर्स्ट के जवाब से पता चलता है कि टर्मिनल समन्वयक वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच विमान में यात्रियों के बोर्डिंग के संबंध में अनुचित संचार और समन्वय था। अधिकारी ने कहा कि जांच में साफ हुआ है कि एयरलाइन ग्राउंड हैंडलिंग लोड और ट्रिम शीट तैयार करने फ्लाइट डिस्पैच और पैसेंजर कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रही है। इस सबको देखते हुए कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।