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कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया /20 Dec 2023 11:50 AM/    84 views

यूएस कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप को झटका

कोलोराडो (अमेरिका)। यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है। हालांकि, ट्रंप को आयोग्य ठहराए जाने को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने प्रतिक्रिया दी है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कोलोराडो में ळव्च् के प्राथमिक मतदान से हटने का संकल्प लिया है। यह फैसला उन्होंने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए हालिया फैसले को लेकर लिया है। जनवरी 2021 के कैपिटल हिंसा में शामिल होने के कारण पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से आयोग्य ठहराया गया है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को आयोग्य ठहराए जाने के लिए अमेरिकी संविधान की 14वें संशोधन की धारा 3 श्विद्रोहश् को लागू किया है। यह धारा हिंसा में शामिल किसी व्यक्ति को को सर्वाेच्च पद संभालने से रोकती है। वहीं, रामास्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, श्मैं कोलोराडो ळव्च् प्राथमिक से तब तक हटने का संकल्प लेता हूं, जब तक ट्रंप को भी राज्य के मतपत्र पर रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैं मांग करता हूं कि रॉन डेसेंटिस, क्रिस क्रिस्टी और निक्की हेली तुरंत ऐसा ही करें या फिर वे इस अवैध पैंतरेबाजी का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, जिसके हमारे देश के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे।
उन्होंने लिखा कि कोर्ट का ये फैसला लोकतंत्र पर वास्तविक हमला जैसा दिखता है। एक गैर-अमेरिकी, असंवैधानिक और अभूतपूर्व निर्णय में डेमोक्रेट जजों के एक ग्रुप ने ट्रंप को कोलोराडो में मतदान से रोक दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को इस चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की गई। इस चुनाव में उन्हें दोबारा पद संभालने से रोकने के लिए एक नई रणनीति अपनाई जा रही है।

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