Sat, Aug 02, 2025

Home/ राष्ट्रीय / सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

सबूत के अभाव में मद्रास हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

22 May 2024 12:47 PM 170 views

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

सोनिया  शर्मा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के सदस्यों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी 8 आरोपी सदस्यों की जमानत रद्द कर दी है। इन आठों पर देशभर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। मोदी सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की खंडपीठ ने कहा कि अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकतम साज के तौर पर इन अपराधियों ने जेल में केवल 1.5 वर्ष बिताए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक है।  कोर्ट इन आठ अपराधियों की जमानत को रद्द करने का आदेश देती है। सबूत के अभाव में हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
पिछले साल अक्टूबर में मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस एसएस  सुंदर की खंडपीठ ने कहा था इन आठों आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी गिरोह से जुड़े होने या आतंकी सामग्री की मौजूदगी के सबूत ना होने की वजह से उन्हें जमानत दी जाती है।